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सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की बढ़ी पुलिस रिमांड, जानें कोर्ट में क्या हुई बहस

 Reported By: Saket Rai Edited By: Avinash Rai
 Published : Jan 24, 2025 01:39 pm IST,  Updated : Jan 24, 2025 02:02 pm IST

अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की आज कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में काफी बहस चली, जिसके बाद आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। दरअसल आरोपी का चेहरा सीसीटीवी में कैद आरोपी के चेहरे से मेल नहीं खा रहा है।

Police remand of the accused who attacked Saif Ali Khan extended know what happened in the court- India TV Hindi
सैफ पर हमला करने वाले आरोपी की बढ़ी पुलिस रिमांड Image Source : PTI

अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप शेरखाने ने कहा, " आरोपी का चेहरा मेल नहीं खा रहा है। चेहरे की बनावट मौजूदा आरोपी से बिल्कुल अलग है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने उससे सवाल किया कि वह हथियार कहां से लाया और उसके साथी कौन हैं, जिसके चलते उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह मुद्दा पहली रिमांड में उठाया गया था, उन्हें पर्याप्त समय दिया गया है।"

कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा

दरअसल सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आपकी कोई शिकायत है, इसके जवाब में पुलिस ने आरोपी की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। दरअसल फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है। पुलिस ने बताया कि गुनाह के दौरान आरोपी ने जो गमछा इस्तेमाल किया था उसे रिकवर करना बाकी है, साथ ही जिस जूते का उपयोग आरोपी ने किया था, उसे भी रिकवर करना बाकी है। इसलिए पुलिस कोर्ट में 7 दिन की कस्टडी मांगी। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के चेहरे का फेशियल रिक्ग्नेशन कराना है। 

आरोपी के वकील ने किया पुलिस कस्टडी का विरोध

साथ ही इस पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के बाद परिवार ने वॉचमैन या किसी को सूचित नहीं किया। बता दें कि इस दौरान आरोपी के वकील ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकील ने कहा कि सभी के बयान दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में बताया कि मोबाइल से लेकर सभी चीजें रिकवर हो चुकी हैं। पिछली बार टेरर एंगल दिखाया गया था। बांग्लादेशी बोला, सेक्शन 109 केस में पुलिस ने नहीं जोड़ा। पीड़ित के परिवार को भी इस घटना की सूचना तुरंत नहीं दी गई। बता दें कि पुलिस को कस्टडी दी जाए, इसके लिए पुलिस कोर्ट में कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाई। 

आरोपी ने सबमिशन में कही ये बात

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के कृत्यों को बताया है। आगे की जांच के लिए पुलिस को कस्टडी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। हालांकि आरोपी की तरफ से दिए गए सबमिशन में कहा गया कि उसे बेवजह इस केस में खींचा जा रहा है। यह गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसलिए पुलिस को कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी फिलहाल पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रहा है और वह भारत में किस एजेंट के जरिए घुसा उसने अबतक उसका नाम नहीं बताया है। आरोपी के मोटिव की जांच अभी बाकी है। बता दें कि आरोपी के पास भारत का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी था। लेकिन आरोपी के पास से मिले दस्तावेजों से यह पता चल सका है कि वह बांग्लादेश का नागरिक है।

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