Sunday, April 28, 2024
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पिछले 15 साल में 16 चीनी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गयी, सरकार ने संसद में दी जानकारी

2007 से अब तक 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। बता दें कि राज्यसभा में डीएमके के सांसद तिरुची शिवा ने यह जानकारी केंद्र से मांगी थी।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 16, 2022 15:33 IST
 Union Minister For State Home Affairs Nityanand Rai- India TV Hindi
Image Source : ANI FILE PHOTO   Union Minister For State Home Affairs Nityanand Rai  

Highlights

  • पिछले 15 साल में चीन के 16 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी
  • सरकार केवल देशों के हिसाब से डेटा अपने पास रखती है
  • चीनी नागरिकों के 10 आवेदन नागरिकता के लिए लंबित है

दिल्लीः सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 15 साल में चीन के 16 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चीनी नागरिकों के 10 आवेदन नागरिकता के लिए लंबित है। इसके अलावा 2007 से अब तक 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। बता दें कि राज्यसभा में डीएमके के सांसद तिरुची शिवा ने यह जानकारी केंद्र से मांगी थी।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार केवल देशों के हिसाब से डेटा अपने पास रखती है। जिसके आधार पर बताया जाता है कि किन देशों के लोगों भारत की नागरिकता दी गई। सरकार कम्युनिटी के आधार पर डेटा नहीं रखती है। 

राय ने कहा कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विदेशी नागरिक (शरण चाहने वालों सहित) विदेशी कानून, 1946, विदेशियों का पंजीकरण कानून 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून 1920 और नागरिकता कानून, 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। उन्होंने कहा कि शरण के अनुरोधों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

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