1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी जाएगी सांसदी? कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि केस में भेजा समन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भी जाएगी सांसदी? कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि केस में भेजा समन

 Reported By: Puneet Pareenja Edited By: Swayam Prakash
 Published : May 16, 2023 08:13 am IST,  Updated : May 16, 2023 08:41 am IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में समन भेजा है। इस बात की याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे- India TV Hindi
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे Image Source : PTI

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में समन भेजा है। इस बात की याचिकाकर्ता हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है। दरअसल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन जैसे सिम्मी और अलकायदा के साथ की थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी। अब इसके विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि का नोटिस भेजा गया है।

खरगे के खिलाफ 100 करोड़ा का मानहानि केस

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को देश विरोधी बताकर इसकी तुलना सिम्मी और अलकायदा से की थी। इसी के विरोध में हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मलिकार्जुन खरगे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। भारद्वाज के इस मुकदमे पर संगरूर कोर्ट ने खरगे को समन भेजा है।

इस तारीख को पेश होंगे मल्लिकार्जुन खरगे
बता दें कि इस मामले में संगरूर के सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन को सम्मन भेजा है। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। वहीं आज इस मामले में हितेश भारद्वाज की तरफ से संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।

राहुल गांधी की गई सांसदी
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी मानहानि केस में सांसदी जा चुकी है। दरअसल, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने 'सारे चोर मोदी ही क्यों?' वाला बयान दिया था। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में दिए इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। जिसमें सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना दी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सचिवालय ने बताया था कि जिस दिन अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, उसी दिन से वो अपनी सांसदी गंवा चुके हैं।

ये भी पढ़ें-

न्यूजीलैंड की राजधानी में रातभर जलता रहा हॉस्टल, अब तक 10 की मौत; बढ़ सकती है मृतकों की संख्या 

डीके शिवकुमार दिखा रहे तेवर, विधायक कर रहे सिद्धारमैया का फेवर, कर्नाटक सीएम का आज होगा ऐलान
 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत