Friday, April 26, 2024
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बाल मजदूरी कराने के आरोप में 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

पुलिस द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे "नो चाइल्ड लेबर" अभियान के तहत बच्चों से काम कराने के आरोप में शनिवार को बहराइच के 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 25 मुकदमे दर्ज कराए गये हैं।

Bhasha Written by: Bhasha
Published on: September 20, 2020 14:14 IST
बाल मजदूरी कराने के आरोप में 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE बाल मजदूरी कराने के आरोप में 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

बहराइच (उत्तर प्रदेश): पुलिस द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे "नो चाइल्ड लेबर" अभियान के तहत बच्चों से काम कराने के आरोप में शनिवार को बहराइच के 43 प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 25 मुकदमे दर्ज कराए गये हैं। "नो चाइल्ड लेबर" अभियान के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने रविवार इस संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक नीरा रावत द्वारा विगत माह जारी पत्र के अनुपालन के तहत बहराइच के पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र की निगरानी में शुक्रवार को शुरू की गयी औचक कार्रवाई में एक दर्जन से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, चाट स्टाल, मेडिकल स्टोर, साइकिल स्टोर, फर्नीचर, सब्जी व अन्य प्रतिष्ठानों समेत कुल 43 स्थानों पर 48 बाल श्रमिक काम करते पाए गये थे। 

उन्होंने बताया कि इन सभी बाल श्रमिकों को स्वैच्छिक संगठन देहात चाइल्ड लाइन-1098 के सहयोग से मुक्त कराया गया था। अभियान को संचालित करने के लिए सात टीमें काम कर रही हैं। नोडल अधिकारी कुमार ने बताया कि सभी आरोपी नियोजकों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 25 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि थाना जरवल रोड में 20, थाना कैसरगंज और कोतवाली देहात में तीन-तीन, कोतवाली नगर में नौ तथा थाना दरगाह शरीफ में आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 

अभियान में पुलिस व प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे स्वैच्छिक संगठन देहात के निदेशक जीतेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं 370 (01) और (06) के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें सात से 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्राविधान है। दूसरी बार अपराध करने के आरोपियों को दोगुनी सजा भी सुनाई जा सकती है।

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