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नोएडा में 14 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144, CM योगी के साथ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में कोरोना वायरस के मद्देनजर लगायी गयी धारा 144 को पांच अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दिया गया है।

Written by: Bhasha
Published : Apr 05, 2020 05:38 pm IST, Updated : Apr 05, 2020 05:38 pm IST
नोएडा में 14 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144- India TV Hindi
Image Source : PTI नोएडा में 14 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में कोरोना वायरस के मद्देनजर लगायी गयी धारा 144 को पांच अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। सुबह अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश जारी किया था।

हालांकि, बाद में उन्होंने बताया कि सुबह 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधन कर 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी किया गया है।

द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर गौतम बुधनगर जनपद में पांच अप्रैल तक धारा 144 लगायी गयी थी, जिसे इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए 14 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। 

उन्होंने बताया कि इस अवधि में लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात भी सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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