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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, 7 लाख से अधिक नकली मुद्रा और एक कोबरा सांप बरामद, कोटा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

 Edited By: Avinash Rai
 Published : May 22, 2025 07:38 am IST,  Updated : May 22, 2025 08:41 am IST

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले मोहम्मद इमरान को कोटा पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 7 लाख से अधिक की नकली नोट और एक कोबरा सांप भी मिला है।

Minor girl molested over 7 lakh fake currency and a cobra snake Kota police arrested the accused- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

राजस्थान के कोटा शहर में रहने वाले उत्तर प्रदेश के 29 वर्षीय शख्स को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी पर लड़की से छेड़छाड़ करने, लोगों को धोखा देना और अपने किराए के घर में अवैध रूप से कोबरा सांप पालने का आरोप है। इसी आरोप के तहत उसकी गिरफ्तार की घई है। अधिकारियों ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंगलवार को पुलिस ने उसके पास से 7.20 लाख रुपये नकली भारतीय मुद्रा जब्त की है। साथ ही उसके घर से एक कोबरा सांप भी बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी के साथ कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। 

पुलिस रिमांड में आरोपी

बुधवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे 23 मई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। इमरान के साथ उसकी पत्नी असमीन पर भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमृता दुहन ने बताया कि राजा नगर के एक पीड़ित ने इस सप्ताह रविवार को रेलवे कॉलोनी थाने में इमरान के खिलाफ अपनी नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने, उसके साथ अश्लील वीडियो बनाने और उसके पिता से 1.36 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुराने केस में कोर्ट का फैसला

बता दें कि इससे पहले राजस्थान के चुरू जिले में साल 2022 में घटित एक सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनाया। यह मामला एक महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर और उसके सहयोगियों को तांत्रिक के साथ मिलकर जहरीला खाना खिलाने से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए जाने पर महिला सुमन और तांत्रिक ओंकारलाल को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। दरअसल, पूरा मामला 10 नवंबर 2022 की रात का है, जब चूरू के बिसाऊ रोड निवासी मनोज बेनीवाल, उसके कार्मिक बाबूलाल गुर्जर सहित छह लोगों को जहरीला खाना खिलाया गया। इस भोजन में जहरीली गोलियां और पाउडर मिलाया गया था, जो तांत्रिक ओंकारलाल ने महिला सुमन को दिया था। खाना खाने के बाद बाबूलाल की मौत हो गई थी, जबकि मनोज बेनीवाल सहित अन्य पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। मनोज को जयपुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था।

(इनपुट-भाषा)

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