मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर रिलीज किया है। जिसमें कहा गया है कि आर्यन खान किसी भी तरह की साजिश में लिप्त नहीं पाए गए।
मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में जमानत मिलने के बाद मुनमुन धमेचा ने फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
आर्यन खान को आज बेल नहीं मिली है। कल फिर से इस केस पर लंच के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रखा। जानिए उन्होंने कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश कीं।
मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। अगर शुक्रवार तक आर्यन खान को जमानत नहीं मिली तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
आर्यन खान को आज हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल पाई है। कल लंच के बाद मुंबई हाई कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी।
बता दें कि मामले में 'स्वतंत्र गवाह' प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोसावी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की है।
आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में आर्यन के साथ 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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