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लिफ्ट में नहीं मिली एंट्री तो पीठ पर भारी सामान लाद 6 मंजिल चढ़ा डिलीवरी बॉय, VIDEO देख लोगों का खून खौला

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Feb 03, 2026 09:56 am IST,  Updated : Feb 03, 2026 10:05 am IST

एक डिलीवरी एजेंट अपनी पीठ पर भारी पार्सल लादकर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भारी सामान पीठ पर लादकर सीढ़ियां चढ़ता डिलीवरी बॉय- India TV Hindi
भारी सामान पीठ पर लादकर सीढ़ियां चढ़ता डिलीवरी बॉय Image Source : X/@ABHISHEKKKK10

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी एजेंट अपनी पीठ पर एक भारी पार्सल लादकर बिल्डिंग की छठी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी ने लिफ्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जबकि लिफ्ट चालू होने की खबर थी।

क्या है पूरा मामला?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Abhishekkkk10 नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी भारी वजन के कारण लड़खड़ा रहा है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है। जैसे ही वह छठी मंजिल पर स्थित फ्लैट पर पहुंचता है, अंदर से एक आवाज सुनाई देती है- "आराम से"।

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "सोसाइटी के सदस्यों ने पैकर्स एंड मूवर्स को लिफ्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और भारी सामान को छठी मंजिल तक लाने के लिए डिलीवरी कर्मचारी को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा।"

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने सोसाइटी के नियमों को अमानवीय और भेदभावपूर्ण करार दिया है। इस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "भारत में लेबर सस्ती है और जो चीज सस्ती होती है, उसे न तो सम्मान मिलता है और न ही मानवीय व्यवहार।"

एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए कहा, "जब हमारे पास सुविधाएं (लिफ्ट) मौजूद हैं और फिर भी हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करने देते, तो हमें खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है।"

कुछ लोगों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की जवाबदेही तय करने की मांग की। एक यूजर ने लिखा, "यदि 4 मंजिल से ऊंची इमारतों में सर्विस लिफ्ट नहीं है, तो नगर पालिका से सवाल होना चाहिए। और अगर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, तो RWA पर मुकदमा होना चाहिए।"

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है। इंडिया टीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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