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लाहौर उच्च न्यायालय ने शरीफ को मेडिकल आधार पर जमानत दी

तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के वकील अश्तर औसफ ने अदालत को बताया कि उनकी हालत ‘‘बहुत गंभीर’’ है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 

Reported by: Bhasha
Published : Oct 25, 2019 05:38 pm IST, Updated : Oct 25, 2019 05:38 pm IST
Nawaz Sharif- India TV Hindi
Image Source : TWITTER पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शुक्रवार को जमानत दे दी। शरीफ का एक ऐसी बीमारी का इलाज चल रहा है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के 69 वर्षीय सुप्रीमो को सोमवार देर रात को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कार्यालय से लाहौर में सर्विसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका प्लेटेलेट काउंट अचानक गिर गया था।

न्यायमूर्ति बकर नजाफी की अध्यक्षता वाली लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पीएमएल-एन अध्यक्ष शाहबाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई की जिसमें धन शोधन के एक मामले में एनएबी की हिरासत में बंद उनके बड़े भाई को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा करने का अनुरोध किया गया तथा इसे स्वीकार कर लिया गया।

तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के वकील अश्तर औसफ ने अदालत को बताया कि उनकी हालत ‘‘बहुत गंभीर’’ है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। एनएबी के लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की याचिका को चुनौती न देते हुए कहा कि चूंकि यह पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत की गंभीर हालत का मसला है इसलिए वह उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे।

शरीफ का एनएबी हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार रात से ही सर्विसेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं। 

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