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पाक वित्तमंत्री इशाक डार को अदालत में पेश होने का आदेश

पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने आज देश के वित्त मंत्री इशाक डार को 14 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

Edited by: India TV News Desk
Published : Nov 09, 2017 08:21 am IST, Updated : Nov 09, 2017 08:21 am IST
Pakistan finance minister Ishaq Dar ordered to appear in...- India TV Hindi
Pakistan finance minister Ishaq Dar ordered to appear in court

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने आज देश के वित्त मंत्री इशाक डार को 14 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश भ्रष्टाचार के एक मामले में डार द्वारा उसके समक्ष पेश होने में असफल रहने पर दिया। डार के वकील आयशा हामिद ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल अदालत में इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि वह हृदय संबंधी दिक्कतों के लिए लंदन में जांच करा रहे हैं। (ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति का मकसद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना: रायनयिक)

डार के खिलाफ मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय के गत 28 जुलाई के उस आदेश के मद्देनजर दायर किया है जिसमें नवाज शरीफ को पनामा पेपर घोटाला मामले में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था। एनएबी ने शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री डार के खिलाफ इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार और धनशोधन के लिए तीन मामले दायर किये थे। ये मामले शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिये जाने के कुछ सप्ताह बाद दायर किये गए थे।

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने 67 वर्षीय डार को 14 नवम्बर को मामले की अगली सुनवायी पर अपने जमानतदार के साथ पेश होने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि यदि वह पेश नहीं हुए तो 50 लाख रूपये की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। एनएबी अभियोजक ने डार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत पर दबाव डाला लेकिन अदालत ने जमानती गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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