Friday, April 26, 2024
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Afghanistan News: तालिबान अधिकारी पर लगाया था बलात्कार का आरोप, कोर्ट के आदेश पर महिला गिरफ्तार

Afghanistan News: तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर किस कदर अत्याचार हो रहे हैं इसकी बानगी हाल ही में अफगानिस्तान कोर्ट के एक फैसले से देखने को मिली।

Swayam Prakash Edited By: Swayam Prakash @SwayamNiranjan
Published on: September 01, 2022 20:23 IST
Woman arrested for alleging rape against Taliban official- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Woman arrested for alleging rape against Taliban official

Highlights

  • तालिबान अधिकारी के खिलाफ बलात्कार का आरोप
  • तालिबान प्रशासन ने महिला को कर लिया गिरफ्तार
  • गिरफ्तारी के बाद जल्द ही महिला को सुनाई जाएगी सजा

Afghanistan News: तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर किस कदर अत्याचार हो रहे हैं इसकी बानगी हाल ही में अफगानिस्तान कोर्ट के एक फैसले से देखने को मिली। दरअसल, इस सप्ताह की शुरुआत में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में महिला ने आरोप लगाया था कि तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे शादी के लिए मजबूर किया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर तालिबान प्रशासन ने उस अफगान महिला को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उसे सजा सुनाएगा।

महिला ने वीडियो में सुनाई आपबीती

वीडियो में महिला को रोकर अपनी आपबीती सुनाते देखा जा सकता है। उसने बताया है कि तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सईद खोस्ती ने उसकी पिटाई की और लगातार दुष्कर्म भी किया। वीडियो में महिला को यह कहते सुना जा सकता है कि वह काबुल के एक अपार्टमेंट से बोल रही है, जहां तालिबान ने उसे देश से भागने की कोशिश करने के दौरान कैद कर लिया था, और उसने बचाव की गुहार लगाई। उसने कहा है, "ये मेरे आखिरी शब्द हो सकते हैं। वह मुझे मार डालेगा, लेकिन हर बार मरने की तुलना में एक बार मरना बेहतर है।" महिला ने अपनी पहचान अपने नाम के पहले शब्द एलाहा के रूप में बताई। 

अदालत के आदेश पर किया गया गिरफ्तार
वीडियो सामने आने के एक दिन बाद बुधवार की देर रात, तालिबान द्वारा संचालित शीर्ष अदालत ने एक ट्वीट में कहा कि इलाहा को मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के आदेश पर मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किसी भी मुकदमे का जिक्र किए बिना, उसने कहा कि उसे "जल्द ही शरिया कानून के अनुसार सजा सुनाई जाएगी।" अदालत ने कहा, "किसी को भी मुजाहिदीन के नाम को नुकसान पहुंचाने या अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात और 20 साल के पवित्र जिहाद को बदनाम करने की अनुमति नहीं मिलेगी।’’ बुधवार को एक ट्वीट में खोस्ती ने इलाहा से शादी की पुष्टि तो की है, लेकिन उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार से इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया है।" हाल के महीनों में खोस्ती को उनके प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था और यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी नयी स्थिति क्या है। 

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