Friday, December 05, 2025
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई हिंसा समेत 8 मामलों में दी जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जमानत दे दी है। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Aug 21, 2025 04:10 pm IST, Updated : Aug 21, 2025 04:16 pm IST
इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व पीएम। - India TV Hindi
Image Source : AP इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व पीएम।

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जमानत दे दी है। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 

बता दें कि 9 मई 2023 को इमरान खान की इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई शहरों में हिंसा और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप में केस दर्ज किए गए थे।

तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश अफरीदी कर रहे थे और जिसमें जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियांगुल औरंगजेब शामिल थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इमरान खान को कोर्ट ने जमानत दे दी। खान की ओर से वकील सलमान सफदर और सरकार की ओर से पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी ने पक्ष रखा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया मंच X पर #VictoryForImranKhan हैशटैग के साथ खुशी जाहिर की।

क्या अब जेल से बाहर आएंगे इमरान

पीटीआई के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है। अब सिर्फ एक मामले अल-कादिर ट्रस्ट केस में जमानत की जरूरत है, उसके बाद वे जेल से रिहा हो सकते हैं।” हालांकि, बुखारी ने स्पष्ट किया कि इस जमानत के बावजूद खान की रिहाई अभी नहीं होगी, क्योंकि वे 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा काट रहे हैं।

9 मई के दंगे में मिली जमानत

72 वर्षीय इमरान खान ने लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में 9 मई के दंगों (जिसमें लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल है) से जुड़े मामलों में जमानत के लिए याचिका दी थी, जिसे नवंबर 2024 में खारिज कर दिया गया था। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने भी 24 जून 2025 को उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इमरान खान अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। वे अगस्त 2023 से रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी आदियाला जेल में बंद हैं। (पीटीआई)

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