Wednesday, January 28, 2026
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रिपब्लिक भारत दिखाने पर लगा करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना, पाकिस्तानियों के खिलाफ टिप्पणी पर ब्रिटिश अथॉरिटी ने उठाया कदम

अर्नब गोस्वामी के हिंदी समाचार चैनल रिपब्लिक भारत के ब्रॉडकास्ट का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 23, 2020 11:02 am IST, Updated : Dec 23, 2020 11:26 am IST
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Image Source : REPRESENTATIONAL PIC रिपब्लिक भारत दिखाने पर लगा करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना, पाकिस्तानियों के खिलाफ टिप्पणी पर ब्रिटिश अथॉरिटी ने उठाया कदम

अर्नब गोस्वामी के हिंदी समाचार चैनल रिपब्लिक भारत के ब्रॉडकास्ट का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ऑफकॉम ने रिपब्लिक भारत के ब्रॉडकास्ट का लाइसेंस रखने वाली कंपनी वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क पर हेट स्पीच फैलाने का दोषी मानते हुए 20 हजार पाउण्ड यानि करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। 

वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क के खिलाफ जारी आदेश में ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन (ऑफकॉम) ने कहा है कि "पूछता है भारत शो, का 6 सितंबर 2019 का एपिसोड बेहद भड़काउ है और हेट स्पीच फैलाने वाला है। आदेश में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। यह नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का साफ तौर पर उल्लंघन है।"

ऑफकॉम ने अपने आदेश में कहा है कि "रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अपमानित करने वाली टिप्पणी की गई है। यह टिप्पणी सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को अपमानित करने के लिए की गई थी। इसका आधार सिर्फ उन लोगों की नागरिकता है। ऑफकॉम इसे अपराध मानता है। 'पूछता है भारत शो' में बिना किसी परिप्रेक्ष्य के पाकिस्तानी लोगों को अपमानित किया गया है। यह हेट स्पीच का मामला है।" 

क्या हैं नियम 2.3, 3.2 और 3.3 

  • ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड के निमय 2.3 के अनुसार ब्रॉडकास्टर को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोई भी भड़काउ बात संबंधित विषय के न्यायसंगत हो। कार्यक्रम में किसी भी धर्म या मान्यता के खिलाफ भेदभावपूर्ण या गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
  • नियम 3.2 कहता है कि यदि कार्यक्रम में कोई हेट स्पीच है तो इसे ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। हालांकि यदि विषय जस्टिफाई हो तो इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। 
  • नियम 3.3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति, समूह और धर्म एवं समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। 

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