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केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज, जानें दिल्ली HC ने क्या कहा

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Malaika Imam Published : Mar 28, 2024 01:37 pm IST, Updated : Mar 28, 2024 01:53 pm IST

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवा- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। 

याचिका में क्या था?

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी,  बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। 

केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल की आज 6 दिन की रिमांड भी खत्म हो गई है। ED आज केजरीवाल को राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेश करने वाली है। ED रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं, पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा है कि केजरीवाल आज कोर्ट में असली गुनहगार का खुलासा कर सकते हैं।

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