Friday, April 26, 2024
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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस पहुंची हाईकोर्ट

कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है।

Shashi Rai Written By: Shashi Rai @km_shashi
Published on: December 01, 2022 17:24 IST
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें - India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पत्नी की मौत मामले में थरूर को बरी करने को लेकर निचली अदालत के 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए बृहस्तपतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं सुनवाई के दौरान थरूर की तरफ से पेश वकील ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में 15  महीने की देरी पर आपत्ति जताई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिका की एक प्रति उनको नहीं दी गई थी। 

7 फरवरी 2023 को अगली सुनवाई

जस्टिस डी. के. शर्मा ने दिल्ली पुलिस के वकील से थरूर के वकील को याचिका की प्रति देने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। 

2014 में पुष्कर होटल में मृत पाई गई थीं

बता दें, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं। थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए दंपति होटल में ठहरा हुआ था। थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहीं अगस्त 2021 में उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया था।   

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