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NIFT की पढ़ाई हुई महंगी, फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों की याचिका HC ने की खारिज

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 27, 2020 08:19 am IST,  Updated : Oct 27, 2020 08:19 am IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के कुछ छात्रों द्वारा फीस वृद्धि को चुनौती याचिका खारिज कर दी।

NIFT- India TV Hindi
NIFT Image Source : FILE

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के कुछ छात्रों द्वारा फीस वृद्धि को चुनौती याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस फीस वृद्धि इसे मनमाना या दमनकारी नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि फीस वृद्धि को चुनौती देने वाले चौथे वर्ष के छात्रों द्वारा दायर याचिका अस्पष्ट है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा शुल्क वृद्धि को मनमाना या दमनकारी नहीं कहा जा सकता। इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को वॉरंट करने का कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।  

अदालत ने छात्रों की शिकायत को खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए फीस में 10 प्रतिशत और गैर-एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए छात्रों के शुल्क-संरचना वाले संस्थान द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती दी है।

संस्थान के परिपत्र को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि जुलाई-दिसंबर, 2020 के सेमेस्टर के लिए 5 प्रतिशत घटा दी गई। याचिकाकर्ता मौबनी पोद्दार, अनन्या नारायणन, संस्कृती प्रियंबदा और ट्वविशा गुप्ता ने अधिवक्ता अभिम चिमनी के माध्यम से आग्रह किया कि फीस वृद्धि की प्रणाली पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि अत्यधिक है और अब उन्हें सालाना नौ लाख से अधिक का भुगतान करना होगा। याचिका में कहा गया है कि इस शुल्क-संरचना में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति और देश के नागरिकों की वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के बावजूद 10 प्रतिशत की फीस-वृद्धि शामिल है।

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