Wednesday, May 01, 2024
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गंगूबाई काठियावाड़ी विवाद: आलिया भट्ट और 2 अन्य को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन की अवधि बढ़ाई

इस साल की शुरुआत में आलिया भट्ट और अन्य ने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: December 22, 2021 23:43 IST
Gangubai Kathiawadi- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/ ALIAABHATT Gangubai Kathiawadi

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (22 दिसंबर) को आगामी हिंदी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के संबंध में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में कार्यवाही पर दी गई रोक को बढ़ा दी है।  एसके शिंदे की एकल पीठ ने इस साल अगस्त में एचसी द्वारा दी गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया।

 इस साल की शुरुआत में आलिया भट्ट और अन्य ने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब एक बाबूजी शाह, जो गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करते हैं, ने आरोप लगाया कि फिल्म के कुछ हिस्से मानहानिकारक थे और उनकी छवि को धूमिल किया। उनकी दिवंगत मां, 1960 के दशक के दौरान मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की एक शक्तिशाली मैडम थी।

बुधवार को शिंदे ने कहा कि शाह अब तक यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वह काठियावाड़ी के कानूनी रूप से दत्तक पुत्र थे। HC ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देने योग्य है, मानहानि के मुकदमे में, केवल किसी के करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों को शिकायत करने का अधिकार है।

HC ने आगे कहा कि यह मुद्दा ध्यान देने योग्य है क्योंकि मानहानि के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों तक सीमित है, इसलिए श्री शाह के लिए यह साबित करना महत्वपूर्ण था कि वह उनमें से एक थे।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया भट्ट और अन्य को अंतरिम राहत देने का मामला बनता है और उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कार्यवाही और समन पर रोक लगा दी गई है।

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