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पीएम मोदी डिग्री विवाद: अदालत ने मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, कोर्ट में वकीलों ने दी ये दलीलें

 Published : Sep 08, 2023 08:57 pm IST,  Updated : Sep 08, 2023 08:57 pm IST

गुजरात की एक अदालत ने पीएम मोदी डिग्री विवाद के एक मानहानि मामले में आप के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

Arvind kejriwal and Sanjay Singh- India TV Hindi
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह Image Source : FILE PHOTO

गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में केजरीवाल और संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। बता दें कि दोनों नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां करने का आरोप है। 

14 सितंबर तक के लिये आदेश सुरक्षित रखा

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जे. एम.ब्रह्मभट्ट ने 14 सितंबर तक के लिये आदेश सुरक्षित रख लिया। गुजरात हाई कोर्ट द्वारा सत्र अदालत के प्रधान न्यायाधीश को एक न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद अदालत ने छह सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू की। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने मोदी की डिग्री के संबंध में ‘‘अपमानजनक’’ बयानों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मानहानि वाद दायर किया है। 

AAP नेताओं के वकीलों ने दी ये दलील 
6 और 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान आप नेताओं के वकीलों ने दलील दी कि निचली अदालत का समन आदेश गलत था और गुजरात विश्वविद्यालय इस मामले में मानहानि का वाद दायर नहीं कर सकता। वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने ये मामले अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था क्योंकि पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश छुट्टी पर चले गए थे।

शिकायतकर्ता ने कोर्ट में क्या कहा
शिकायतकर्ता के अनुसार केजरीवाल ने कहा था, “अगर डिग्री है और असली है तो दी क्यों नहीं जा रही? वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह फर्जी रही होगी। और अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो गुजरात विश्वविद्यालय को खुश होना चाहिए कि उसका छात्र देश का प्रधानमंत्री बना।” शिकायतकर्ता के अनुसार संजय सिंह ने कहा था, “वह (गुजरात विश्वविद्यालय) प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को असली साबित करने का प्रयास कर रहा है।” शिकायतकर्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों से लोगों को लगेगा कि गुजरात विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री जारी करता है।

(इनपुट- PTI)

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