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खड़गे ने CBI निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने को बताया ‘‘अवैध’’, फैसले के खिलाफ गए अदालत

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 03, 2018 03:29 pm IST,  Updated : Nov 03, 2018 03:37 pm IST

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को ‘‘अवैध’’ और सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

Congress leader Mallikarjun Kharge moves Supreme Court against Centre's move of sending CBI director- India TV Hindi
Congress leader Mallikarjun Kharge moves Supreme Court against Centre's move of sending CBI director on leave, terms it 'illegal'

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को ‘‘अवैध’’ और सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। खड़गे ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन भी है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने खड़गे से कहा था कि वह इस संबंध में याचिका दायर करें। खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं।

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