1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले और परिवारिक सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले और परिवारिक सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

 Reported By: Atul Bhatia @atul_bhatia1
 Published : Jun 21, 2021 08:15 pm IST,  Updated : Jun 21, 2021 08:26 pm IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की- India TV Hindi
ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई भोसले और उनके परिवार द्वारा दुबई की रोशडेल एसोसिएट्स लिमिडेट की विदेशी सिक्योरिटी खरीदने के लिए की है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन है।

इन संपत्तियों को विदेशी प्रतिभूतियों या फेमा के उल्लंघन में भोसले और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित संपत्तियों के बराबर मूल्य के रूप में जब्त किया गया है, जो भारत में स्थित समकक्ष मूल्य की विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर रखी अचल संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करता है।

कुर्क की गई संपत्तियां पुणे के क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में धारित इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों के रूप में हैं, जिसके पास 5 सितारा श्रेणी में 3 शानदार होटल हैं: होटल वेस्टिन पुणे, होटल ले मेरिडियन नागपुर, होटल डब्ल्यू र्रिटीट एंड स्पा गोवा। इसके अलावा, एबीआईएल (अविनाश भोंसले इंफ्रास्ट्रक्च र प्राइवेट लिमिटेड) में रखे गए इक्विटी शेयर और भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के नाम विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 1.15 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने सितंबर 2017 में भोसले और उनके परिवार के खिलाफ फेमा जांच शुरू की थी, इस जानकारी के आधार पर कि व्यवसायी और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा 1999 के उल्लंघन में दुबई में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया है। जांच से पता चला कि भोसले और उनके परिवार ने एक कंपनी रोचडेल एसोसिएट्स लिमिटेड, दुबई की विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया, जिसके पास एईडी 20,000,000 (40,34,00,000 रुपये के बराबर) की अचल संपत्ति थी।

संपत्ति हासिल करने के लिए ईडी ने कहा, भोसले और उनके परिवार के सदस्यों ने भारत के बाहर अपने बैंक खातों में उदारीकृत प्रेषण योजना के माध्यम से धन प्रेषित किया। ईडी ने कहा, फंड को विभिन्न श्रेणियों में प्रेषित किया गया था जैसे कि कंपनी रोचडेल एसोसिएट्स लिमिटेड, दुबई में इक्विटी शेयर खरीदना, पारिवारिक रखरखाव और परिवार के रखरखाव के लिए एनआरआई से प्राप्त बचत। हालांकि, प्रेषित धन का उपयोग जब्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए किया गया था और कंपनी के शेयरों को प्रेषित धन के खिलाफ आवंटित किया गया था।

यह घोषित किया गया था कि कंपनी अचल संपत्ति व्यवसाय गतिविधि में लगी हुई है, हालांकि जांच से पता चला है कि कंपनी की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और कोई भी आय उत्पन्न नहीं कर रही है, आगे की जांच जारी है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत