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इमरान सरकार से 'इलाज' की जंग जीते नवाज़ शरीफ, उपचार के लिए लंदन रवाना हुए पूर्व प्रधानमंत्री

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 19, 2019 12:50 pm IST,  Updated : Nov 19, 2019 12:50 pm IST

लाहौर उच्च न्यायालय ने कई रोगों से ग्रस्त शरीफ को चार हफ्तों के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी थी और इमरान खान सरकार के क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर करवाने की शर्त को खारिज कर दिया था।

Nawaz Sharif- India TV Hindi
Nawaz Sharif Image Source : PTI

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मंगलवार को उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना हो गए। लाहौर उच्च न्यायालय ने कई रोगों से ग्रस्त शरीफ को चार हफ्तों के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी थी और इमरान खान सरकार के क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर करवाने की शर्त को खारिज कर दिया था। शरीफ (69) के साथ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ और उनके चिकित्सक अदनान खान भी गए हैं। उनके लिए अत्याधुनिक एयर एम्बुलेंस दोहा से मंगवाई गई थी, उसी में सवार होकर वह कतर से लंदन के लिए रवाना हुए। 

पीएमएलएन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने बताया कि शरीफ को इलाज के लिए लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अमेरिका (बोस्टन) भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि रवाना होने से पहले चिकित्सकों ने शरीफ की लाहौर के जटी उमरा आवास पर जांच की और यात्रा के दौरान उनकी हालत स्थिर बनाए रखने के लिए उन्हें स्टीरॉइड तथा दवाईयों के भारी डोज दिए। एयर एम्बुलेंस में गहन चिकित्सा इकाई और शल्य चिकित्सा कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसमें चिकित्सक और उनके सहायक भी मौजूद रहेंगे। इमरान खान सरकार ने नवाज शरीफ को इलाज कराने के लिए ब्रिटेन जाने के वास्ते 700 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति बॉन्ड जमा कराने की शर्त रखी थी। लेकिन शरीफ ने इमरान खान सरकार की मांग मानने से बुधवार को इनकार कर दिया था और कहा था कि यह ‘‘गैरकानूनी’’ है । 

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सुप्रीमो ने कहा था कि यह प्रधानमंत्री खान द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए फंसाने का एक तरीका है। शरीफ ने सरकार की इस मांग को अदालत में चुनौती दी थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान सरकार की बांड जमा करने की शर्त को दरकिनार करते हुए शरीफ को इलाज के वास्ते चार सप्ताह के लिये विदेश जाने की अनुमति दी थी।

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