Thursday, December 11, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी: एंटीगुआ

भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी: एंटीगुआ

सिटिजनशिप अथॉरिटी ने विस्तृत बयान में कहा है कि चोकसी का आवेदन मई 2017 में जरूरी दस्तावेज के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र भी था।

Reported by: IANS
Published : Aug 03, 2018 09:15 pm IST, Updated : Aug 03, 2018 09:17 pm IST
भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी: एंटीगुआ- India TV Hindi
भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी: एंटीगुआ

नई दिल्ली: एंटीगुआ सरकार ने कहा है कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की 'पृष्ठभूमि की कड़ी जांच' और मुंबई पुलिस व भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रमाणपत्र देने के बाद कैरेबियाई देश की नागरिकता प्रदान की गई है। एंटीगुआ और बारबुडा के 'सिटिजनशिप बॉय इंवेस्टमेंट यूनिट (CIU)' ने हालांकि कहा कि चोकसी की पृष्ठभूमि की जांच के दौरान यह पता चला कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उनके खिलाफ दो बारा जांच शुरू की थी। लेकिन सेबी के अनुसार मामले को बंद कर दिया गया था।

सिटिजनशिप अथॉरिटी ने विस्तृत बयान में कहा है कि चोकसी का आवेदन मई 2017 में जरूरी दस्तावेज के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र भी था। बयान के अनुसार, ‘भारत सरकार और मुंबई स्थित विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि मेहुल चिनबभाई चोकसी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल सूचना नहीं है, जो उसे एंटीगुआ और बरबुडा से वीजा प्राप्त करने और यात्रा सुविधा प्रदान करने से रोके।’ CIU के बयान को एंटीगुआ ऑब्जर्वर अखबार ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि 'इन तथ्यों को स्पष्टता और गलत सूचना से निपटने के लिए लोगों के सामने उजागर किया गया है।' 

बयान के अनुसार, CIU को सेबी के वे 2 दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें सेबी ने 2014 और 2017 में चोकसी के स्वामित्व वाली एक कंपनी की जांच की थी। CIU के अनुसार, ‘हमने जांच की ताजा स्थिति बताने का आग्रह किया और हमें सेबी की तरफ से जारी दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया है कि एक मामले को संतोषजनक रूप से बंद कर दिया गया है, और दूसरे मामले के बारे में कहा गया कि उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।’ बयान के अनुसार, ‘दोनों मामले पंजाब नेशनल बैंक मामले में CBI द्वारा जारी मौजूदा वारंट से जुड़े हुए नहीं हैं। यह भी देखा गया कि चोकसी के खिलाफ 2016 में जारी गैर जमानती वारंट को अक्टूबर 2016 में समाप्त कर दिया गया था।’

CIU ने CBI के उस कथित दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि इंटरपोल ने चोकसी को लेकर एंटीगुआ प्रशासन से कोई सीधा संपर्क नहीं किया। बयान के अनुसार, CIU ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि चोकसी, निवेश अधिनियम के तहत स्वीकृत एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक सही उम्मीदवार है।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement