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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देरी बिल्डर को पड़ेगी भारी, रोजाना भरना होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 27, 2021 10:22 am IST,  Updated : Nov 27, 2021 10:22 am IST

सरकार ने बिल्डर को तय समयसीमा यानी 29 सितंबर, 2024 तक नोएडा एयरपोर्ट के सारे काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, तय समय सीमा पार होने पर बिल्डर को प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देरी बिल्डर को पड़ेगी भारी, रोजाना भरना होगा 10 लाख रुपये का जुर्माना Image Source : PTI

Highlights

  • बिल्डर को 29 सितंबर, 2024 तक काम पूरा करने के निर्देश।
  • समय सीमा पार होने पर बिल्डर को देना होगा प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना।

ग्रेटर नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद से ही निर्माण कार्यों को तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। सरकार इस प्रॉजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने बिल्डर को तय समयसीमा यानी 29 सितंबर, 2024 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, तय समय सीमा पार होने पर बिल्डर को प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

अधिकारियों ने कहा कि जब बिल्डर ज्यूरिख एजी और यूपी सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह फैसला लिया गया था कि कंपनी बैंक गारंटी का 0.1% भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी। अगर प्रॉजेक्ट डेडलाइन को पार कर करता है, तो कंपनी को हर दिन मुआवजे के तौर पर एक रकम देनी होगी। ज्यूरिख ने बैंक गारंटी के तौर पर 100 करोड़ रुपये जमा किए थे, यानी किसी भी तरह की देरी के लिए उसे रोजाना 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। वाईआईएपीएल ज्यूरिख एजी की सहायक कंपनी है जिसे हवाई अड्डे के निर्माण का काम सौंपा गया है।

YIAPL सरकार को 15 दिसंबर तक प्रॉजेक्ट के कई बड़े कामों, जैसे टर्मिनल बिल्डिंग, मेट्रो और हाई-स्पीड रेल के लिए स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो और लॉजिस्टिक्स सेंटर, 186 एयरक्राफ्ट स्टैंड, होटल और अन्य रियल एस्टेट से जुड़े कामों को लेकर एक डिटेल्ट प्लान सौंपेगा। इस प्लान में इन कामों को पूरा करने की डेडलाइन का भी जिक्र होगा।

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