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सुप्रीम कोर्ट ने जम्‍मू कश्‍मीर के अस्‍पतालों में टेलिफोन और इंटरनेट तुरंत शुरू करने का दिया आदेश, मोबाइल सेवा पर केंद्र को नोटिस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 30, 2019 11:13 am IST,  Updated : Sep 30, 2019 11:37 am IST

जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाए जाने को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

Supreme Court- India TV Hindi
Supreme Court Image Source : FILE

जम्‍मू कश्‍मीर में धारा 370 लगाए जाने को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्‍मू कश्‍मीर के अस्‍पतालों और अन्‍य मेडिकल संस्‍थानों में लैंड लाइन और हाईस्‍पीड इंटरनेट सेवा तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही राज्‍य में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के बंद होने को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसिन द्वारा दायर याचिका में जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग और जम्मू कश्मीर में पत्रकारों और प्रेस के स्वतंत्र आवाजाही की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच के पास भेजा।सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया गया है 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जस्टिस रमन्ना की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ की सुनवाई करेगी। इस प्रकार 1 अक्टूबर से जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ 370 के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

फारुख अब्‍दुल्‍ला को झटका 

आज तमिलनाडु के राज्‍य सभा सांसद वाइको द्वारा जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री फारुख अब्‍दुल्‍ला की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत का ऑर्डर पास किया जा चुका है। इसलिए इस याचिका में सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके के नेता वाइको जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने के लिए नयी याचिका दायर कर सकते हैं। 

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