Saturday, April 27, 2024
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NonVeg in MidDay Meal: लक्षद्वीप के स्कूलों के मिड-डे मील में परोसा जायेगा नॉनवेज, कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

NonVeg in Mid Day Meal: शुक्रवार को एक आदेश कहा कि, "सभी स्कूलों के हेडमास्टर्स को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए आदेशित किया जाता है, जिसमें बच्चों को पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडे सहित मिड-डे मील परोसने का निर्देश दिया गया था।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur
Updated on: July 23, 2022 15:29 IST
NonVeg in MidDay Meal- India TV Hindi
Image Source : FILE NonVeg in MidDay Meal

Highlights

  • इससे पहले लक्षद्वीप प्रशासन ने मिड-डे मील में नॉनवेज बंद करा दिया था
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिए गए निर्देश
  • शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को जारी किये आदेश

NonVeg in Mid Day Meal: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने स्कूल अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। आदेश के तहत स्कूली छात्रों को मिड-डे मील में फिर से चिकन और अन्य मांस की डिश मिलेंगी। 

सभी स्कूलों को जारी किये गए निर्देश 

लक्षद्वीप शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को एक आदेश कहा कि, "सभी स्कूलों के हेडमास्टर्स को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए आदेशित किया जाता है, जिसमें बच्चों को पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडे सहित मिड-डे मील परोसने का निर्देश दिया गया था। निदेशालय ने अपने आदेश में स्कूलों के संदर्भ के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश के प्रासंगिक अंश भी संलग्न किए हैं, जिनमें कहा गया है, "लक्षद्वीप के स्कूली छात्रों को अगले आदेश तक पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडा और अन्य वस्तुओं समेत भोजन परोसा जाए। इसपर अमल करते हुए पुरानी व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।" 

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हटाई गई रोक 

सुप्रीम कोर्ट ने डेयरी फार्म को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन से मांस उत्पादों को हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने डेयरी फार्म को बंद करने और स्कूली बच्चों के मिड-डे मील से मांस उत्पादों को हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के आदेशों के अमल पर 22 जून, 2021 को रोक लगा दी थी। 

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