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Uttar Pradesh News: तिहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात दोषी करार, आठ अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

 Edited By: Pankaj Yadav
 Published : Aug 06, 2022 08:03 pm IST,  Updated : Aug 06, 2022 08:03 pm IST

Uttar Pradesh News: जौनपुर की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात लोगों को GRP चौकी में अंधाधुंध फायरिंग जिसमें 3 लोगों की मौत के मामले में दोषी करार दिया है।

UmaKant Yadav- India TV Hindi
UmaKant Yadav

Highlights

  • 27 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात लोग दोषी करार
  • जौनपुर की स्थानीय अदालत ने सुनाया अपना फैसला, 8 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक स्थानीय अदालत ने 27 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में मछलीशहर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है। मामले में अदालत आठ अगस्त को सजा सुनाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने शनिवार को बताया कि जौनपुर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश शरद चन्द्र त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी माना। अदालत ने उमाकांत यादव समेत सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है और आठ अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगी। 

यह था पूरा मामला

फरवरी 1995 में जौनपुर के शाहगंज राजकीय रेलवे पुलिस के लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान सिपाही अजय सिंह, लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति की गोलीबारी में मौत हो गई थी। घटना का ब्यौरा देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि शाहगंज GRP में तैनात सिपाही रघुनाथ सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि फरवरी 1995 में राइफल, पिस्टल से लैस होकर आरोपी उमाकांत यादव अपने सहयोगियों के साथ GRP चौकी आए। उमाकांत ने लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग के कारण दहशत फैल गई। गोलीबारी में अजय सिंह और लल्लन सिंह सिपाही के अलावा एक अन्य की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार और बच्चू लाल समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह मामला एमपी, एमएलए अदालत में हस्तांतरित की गई थी। बाद में इसको उच्च न्यायालय के निर्देश पर दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित किया गया।

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