यात्रियों को राहत देने के लिए, भारतीय रेल एक नई नीति ला रहा है। मौजूदा समय में तारीख बदलने के लिए यात्री को पुराना टिकट रद्द करना होता है, जिस पर रद्दीकरण के समय के आधार पर शुल्क लगता है, और फिर नया टिकट बुक करना पड़ता है।
Indian Railways: टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको ट्रेन डिपार्चर टाइम से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करना होता है। इससे कम बचे समय में अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेंगे तो यह स्वीकार नहीं होगा।
महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक) को कुछ खास परिस्थितियों में अपने नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ वाले यात्री के नाम में बदलाव की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
अक्सर यात्रियों की यह शिकायत होती थी कि TTE बर्थ अलॉट करने के लिए यात्रियों से पैसे लेते हैं। इसलिए, रेलवे ने अब बर्थ अलॉट करने का सिस्टम ही बदल दिया है।
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