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गाजियाबाद में क्यों लगाई गई BNS की धारा 163? एक महीने तक 5 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकेंगे, ड्रोन उड़ाने पर भी बैन

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Jan 15, 2026 06:22 pm IST,  Updated : Jan 15, 2026 06:27 pm IST

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 16 फरवरी तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : PTI

गाजियाबाद में एक महीने तक BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू कर दी गई है। 26 जनवरी और आगामी त्योहारों के मद्देनज़र कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 16 फरवरी तक  धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत पांच से ज्यादा लोग एकजुट नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने ड्रोन लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। 

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) ने आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए जिले में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह धारा 16 फरवरी, 2026 की आधी रात तक लागू रहेगी। 

क्यों लागू की गई धारा 163

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने यह फैसला गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।  

किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

इस दौरान, सार्वजनिक जगह पर पांच से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और बिना इजाज़त के जुलूस, धरने, प्रदर्शन, रैलियां या मीटिंग करने पर रोक रहेगी। जाति या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला कोई भी काम पूरी तरह से मना होगा। बिना इजाज़त के हथियार, विस्फोटक सामग्री, पत्थर, ईंट, बोतलें और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन से फिल्म बनाना पूरी तरह से मना होगा।

होटल मालिकों और पेट्रोल पंपों के लिए गाइडलाइंस

होटल मालिक बिना पहचान वेरिफाई किए किसी को भी कमरे नहीं देंगे। पेट्रोल पंपों को गाड़ियों में सीधे डालने के अलावा कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल बेचने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। 

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