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ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट हिंदू-मुस्लिम पक्ष को सौंपने का आदेश, क्या सार्वजनिक होगी जांच?

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Jan 24, 2024 15:22 IST, Updated : Jan 24, 2024 16:30 IST
ज्ञानवापी- India TV Hindi
Image Source : FILE- ANI ज्ञानवापी

वाराणसीः वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की

मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का शपथ पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें। 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का हुआ था सर्वे

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। 

दोनों पक्ष हार्ड कॉपी लेने पर सहमत

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने  ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जताई। इसलिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए। 

 

हिंदू पक्ष जल्द करेगा आवेदन

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कॉपी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी लीगल टीम प्रमाणित प्रति के लिए जल्द ही कोर्ट में आवेदन करेगी। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को लेकर याचिका दायर की थी। 

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