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यूपी के बांदा में 6 महीने की मासूम से रेप करने वाले दोषी को 6 महीने में मिली फांसी की सजा

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Jan 06, 2026 06:05 pm IST,  Updated : Jan 06, 2026 06:51 pm IST

बांदा में एक छह वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत के मामले में विशेष पैक्सो न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने 6 वर्षीय मासूम को पहले बहला फुसलाका घर बुलाया था और उसके बाद उसके साथ बर्बरता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही जान से मारने का प्रयास किया था।

पुलिस हिरासत में आरोपी- India TV Hindi
पुलिस हिरासत में आरोपी Image Source : REPORTER

बांदाः यूपी के बांदा जिले में दुष्कर्मी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने घटना के छह महीने बाद ही दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने पिछले साल 25 जुलाई को 6 वर्ष  की मासूम बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म किया था। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता का अभी तक इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसे विशेष पॉक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

घर पर किया था रेप

जानकारी के अनुसार, कालिंजर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2025 को पीड़िता स्कूल से घर आई थी इसके परिजन खेत गए हुए थे। तभी गांव के ही अमित रैकवार नाम का आरोपी मासूम बच्ची को ₹10 की नोट देकर बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही वह गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया था। बच्ची की आवाज सुनकर लोगों ने उसकी जान बचाई थी। आरोपी फरार हो गया था। 

 परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया था।जहां से हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर बांदा में भर्ती कराया गया था। बेहद ही नाजुक अवस्था में डॉक्टरों की निगरानी में मासूम बच्ची को कानपुर इलाज के लिए भेजा गया जहां पर अभी तक मासूम बच्चों के तीन ऑपरेशन हो चुके हैं चौथ ऑपरेशन अभी होना है। 

दोषी को मरने तक फांसी पर लटकाने का आदेश

गुप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। मासूम बच्ची और परिजनों के बयान के अनुसार, मामला पंजीकृत करते हुए मेडिकल व अन्य 10 गवाही और साक्ष्य के साथ न्यायालय में मामला चला। पुलिस की चार्जसीट व आरोप तय होने के बाद आज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायालय बांदा न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा ए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई है। फांसी पर तब तक लटकाने का फैसला सुनाया गया है कि जब तक दुष्कर्म के अपराधी की मौत ना हो जाए। 

परिजनों ने कहा अब उन्हें मिला न्याय

परिजनों का कहना है कि आज उनकी मासूम बच्ची को न्याय मिला है और दुष्कर्म के आरोपियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। वही मुख्य अभियोजक अधिकारी कमल सिंह गौतम ने बताया कि आरोप तय होने और न्यायालय में मामला चलने के 56 दिनों के अंदर इस मासूम को न्याय मिल गया है। बर्बरता के साथ मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक व बांदा पुलिस की तन्मयता और जांच  तेजी के चलते साथ ही न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। 

रिपोर्ट - पंकज द्विवेदी 

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