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भवानीपुर उपचुनाव: बुर्का पहनने वालों को ना दी जाए पोलिंग बूथ में घुसने की अनुमति, BJP ने की चुनाव आयोग से मांग

 Published : Sep 23, 2021 06:11 pm IST,  Updated : Sep 23, 2021 06:13 pm IST

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आगामी 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में बुर्का पहनने वालों को वोट डालने की अनुमति ना देने की मांग की है।

भवानीपुर उपचुनाव: बुर्का पहनने वालों को ना दी जाए वोट डालने की अनुमति, BJP ने की चुनाव आयोग से मांग- India TV Hindi
भवानीपुर उपचुनाव: बुर्का पहनने वालों को ना दी जाए वोट डालने की अनुमति, BJP ने की चुनाव आयोग से मांग Image Source : PTI FILE PHOTO

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आगामी 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में बुर्का पहनने वालों को वोट डालने की अनुमति ना देने की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि एक बूथ में लोगों को एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों (4 मतदान अधिकारियों और 1 मतदाता) तक सीमित रखा जाए। साथ ही बुर्का पहने मतदाता सहित किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए और उसकी पहचान किसी स्वीकृत आईडी से की जाए।

बता दें कि, भवानीपुर उपचुनाव और जंगीपुर और समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र में 30 सितंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि भवानीपुर उपचुनाव के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास प्रचार नहीं करने दिया गया। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर प्रचार करने से रोका गया, जो ममता बनर्जी के आवास की ओर जाती है। ममता भी इस उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। 

पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रियंका टिबरेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है जिनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है।  भवानीपुर में 30 सितंबर को मतदान होगा और परिणाम तीन अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट जीतने वाले तृणमूल कांग्रेस के सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी को इस सीट से चुनाव लड़वाने के लिए इस्तीफा दे दिया था, जिससे निर्वाचन आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी। बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं और उन्हें मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए पांच नवंबर तक निर्वाचित होना होगा।

बता दें कि, बनर्जी का राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। हालांकि, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा में एक सीट से निर्वाचित होना आवश्यक है। संविधान राज्य विधानमंडल या संसद के गैर-सदस्य को केवल छह महीने के लिए मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देता है। 

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