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Pak woman want to come India: पाकिस्तानी महिला को अपने देश में नहीं मिल पा रहा न्याय, पीड़ित ने लगाई भारत भेजने की गुहार

 Edited By: Shashi Rai
 Published : Jun 02, 2022 02:12 pm IST,  Updated : Jun 02, 2022 02:12 pm IST

Pak woman want to come India: पाकिस्तान में तीन दशक से अधिक समय के बाद भी कब्जाई गई जमीन वापस नहीं मिलने से निराश एक पाकिस्तानी महिला ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से उसे भारत भेजने की मांग की। 

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Pakistan flag Image Source : SOCIAL MEDIA

Highlights

  • पाकिस्तानी महिला ने कोर्ट में जज से कहा- 'मुझे भारत भेज दो'
  • पिछले तीन दशक से ज़मीन वापस पाने के लिए दर-दर भटक रही महिला
  • सैयदा की ज़मीन पर करीब 35 साल से दबंगों का कब्जा

Pak woman want to come India: पाकिस्तान में तीन दशक से अधिक समय के बाद भी कब्जाई गई जमीन वापस नहीं मिलने से निराश एक पाकिस्तानी महिला ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से उसे भारत भेजने की मांग की। पाकिस्तान के समा टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत के शेखूपुरा जिले की रहने वाली सैयदा शहनाज़ नामक महिला अपनी पांच मरला जमीन को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रही हैं। सैयदा की इस जमीन पर करीब 35 साल पहले कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली से पूरी तरह से निराश हो चुकीं सैयदा शहनाज़ (45) ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) से अधिकारियों को उनके लिए भारतीय वीजा जारी करने का आदेश देने की मांग की। 

पीड़ित ने जज से कहा मुझे भारत भेज दो

सैयदा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता की उनकी जमीन उन्हें कभी वापस मिलेगी। एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर भट्टी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जब याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया। आपबीती बताते हुए सैयदा शहनाज़ ने कहा कि यह मामला पिछले 35 वर्षों से चल रहा है। जब यह मुकदमा शुरू हुआ था तब वह सिर्फ नौ साल की थीं। सैयदा ने अदालत को यह भी बताया कि जमीन वापस नहीं मिलने की वजह से वह शेखपुरा में किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं।

जज ने कहा यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

समा टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि उसे अपनी जमीन कभी भी वापस मिलेगी, इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से सरकार को उसे भारत भेजने का आदेश देने का अनुरोध किया।’’ याचिकाकर्ता के इस अनुरोध पर न्यायाधीश ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 

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