लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। यहां एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 9 मई 2023 के दंगों के दौरान सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हमले का दोषी करार देते हुए 3 से 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
अधिकारी ने क्या बताया?
अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘फैसलाबाद की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पंजाब के अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह के घर पर हमले के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10-10 साल और 16 अन्य को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं,34 लोगों को बरी कर दिया।’’
अधिकारी ने बताया कि मामले में कुल 109 आरोपी थे जिनमें से अदालत ने 75 लोगों को सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए प्रमुख लोग
दोषी ठहराए गए प्रमुख लोगों में नेशनल असेंबली के पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, सीनेट के पूर्व नेता प्रतिपक्ष शिबली फराज़, पूर्व संसद सदस्य जरताज गुल अहमद चट्ठा, अशरफ खान सोहना और शेख रशीद शफीक (पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद के भतीजे) और कंवल शौजाब शामिल हैं। इससे पहले, इन नेताओं को फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमले के लिए भी 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी दोनों मामले की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पीटीआई ने की निंदा
अधिकारी ने बताया कि पूर्व सूचना मंत्री फव्वाद चौधरी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को मामले में बरी कर दिया गया। इमरान खान के समर्थकों ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ 9 मई, 2023 को हिंसक प्रदर्शन किया था और कई सैन्य और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी। हिंसा की अधिकतर घटनाएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई थी। पीटीआई ने फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह फैसला फर्जी मामलों और फर्जी गवाहों पर आधारित है। (भाषा)
यह भी पढ़ें:
पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को लगा बड़ा झटका, आतंकवादी हमलों में 5 जवानों की मौत, 17 अन्य घायलसिंधु संधि स्थगित होने के बाद भी भारत ने दिखाया बड़ा दिल, पाकिस्तान को किया सचेत; संभल जाओ