Friday, December 05, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पाकिस्तान: 9 मई दंगा मामले में इमरान खान के भांजे शेरशाह को मिली राहत, जानें कोर्ट में क्या हुआ

पाकिस्तान: 9 मई दंगा मामले में इमरान खान के भांजे शेरशाह को मिली राहत, जानें कोर्ट में क्या हुआ

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े मामले में इमरान खान के भांजे शेरशाह खान को जमानत मिल गई है।

Edited By: Amit Mishra @AmitMishra64927
Published : Sep 04, 2025 10:10 pm IST, Updated : Sep 04, 2025 10:10 pm IST
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान- India TV Hindi
Image Source : AP पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

लाहौर: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक और भांजे शेरशाह खान को बृहस्पतिवार को 9 मई के दंगे से जुड़े मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने जमानत दे दी। यह मामला 9 मई के दंगे के दौरान लाहौर में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के आवास पर हमले से संबंधित है। एक दिन पहले ही उनके भाई शाहरेज खान को भी इसी मामले में एटीसी लाहौर से जमानत मिली थी। शेरशाह और शाहरेज, इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे हैं। लाहौर पुलिस ने दोनों भाइयों को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अलीमा का कहना है कि यह ‘फर्जी मामला’ है। पिछले सप्ताह, पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।

'इमरान खान का भांजा होने की वजह से बनाया गया निशाना' 

अदालत के एक अधिकारी ने कहा, "बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान शेरशाह के वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अब तक लाहौर कोर कमांडर हाउस (जिसे जिन्ना हाउस भी कहा जाता है) पर हमले के मामले का रिकॉर्ड पेश नहीं किया है।" वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि अभियोजक शेरशाह के खिलाफ कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि शेरशाह की गिरफ्तारी 9 मई 2023 के दंगों के 27 महीने बाद की गई, जो पंजाब पुलिस की 'दुर्भावना' को दर्शाती है। शेरशाह को केवल इमरान खान का भांजा होने की वजह से निशाना बनाया गया है। दलीलें सुनने के बाद एटीसी के न्यायाधीश मंजर अली गिल ने शेरशाह की 100,000 पाकिस्तानी रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। 

सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को सुनाई गई है सजा

एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए इसे ‘राजनीतिक प्रताड़ना’ करार दिया था। इमरान के अन्य भांजे हसन नियाजी को सैन्य अदालत ने 9 मई, 2023 के दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इमरान खान की मई 2023 में गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सैन्य और सरकारी इमारतों पर हमले किए थे। इस मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को सजा सुनाई जा चुकी है। (भाषा)

यह भी पढ़ें: 

खुल गया राज! रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद बताया कार में पीएम मोदी के साथ क्या हुई थी बात

रोजी रोटी के लिए UP से UAE गए संदीप की बदल गई तकदीर, जानें कैसे एक झटके में बन गए करोड़पति

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement