Friday, May 10, 2024
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नेस्ले ने FSSAI के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी

नई दिल्ली: मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया ने आज बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड की गुणवत्ता पर आदेश को

Bhasha Bhasha
Updated on: June 11, 2015 17:49 IST
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नेस्ले ने FSSAI के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी

नई दिल्ली: मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया ने आज बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड की गुणवत्ता पर आदेश को लेकर न्यायिक समीक्षा की अपील की है।

     
बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है, मैगी नूडल के मुद्दे को सुलझाने के प्रयास के तहत नेस्ले इंडिया बंबई उच्च न्यायालय गई है और उसने खाद्य सुरक्षा और मानक कानून, 2011 की व्याख्या का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा उसने महाराष्ट्र में खाद्य एवं दवा प्रशासन के 6 जून, 2015 तथा FSSAI के 5 जून के आदेश पर न्यायिक राय मांगी है।
     
कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही वह मैगी नूडल उत्पाद को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया को जारी रखेगी। उसके इस कदम से नूडल को हटाने की प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।
    
FSSAI ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे मानव के खाने के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया था।
     
परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था। उसके बाद कई राज्यों ने मैगी 2 मिनट इंस्टैंट ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी मैगी नूडल के कुछ नमूनों में सीसा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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