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संसद में विपक्षी एकता का इम्तिहान, लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश, केजरीवाल ने की थी समर्थन की मांग

 Written By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Jul 31, 2023 09:44 am IST,  Updated : Jul 31, 2023 09:49 am IST

गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश पर बिल पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने बिल में बदलाव किए हैं। वहीं, दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है।

लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल - India TV Hindi
लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल Image Source : PTI

दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट कर दिया गया है। यह बिल आज सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि मोदी कैबिनेट पहले ही इस बिल पर मुहर लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज विधेयक को पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने बिल में बदलाव किए हैं। दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। ऐसे में ये बिल लोकसभा में पेश होगा, तो सदन में विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे देखने को मिल सकता है। संसद में पहले से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है।

बिल के पारित होने पर रोक लगाएगी AAP

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशभर के विपक्षा पार्टियों से मुलाकात कर इस बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के पास बहुत है, ऐसे में आप नेता अन्य विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में हैं। ऐसे में अध्यादेश के बहाने आज यह पहला मौका होगा, जब विपक्षी एकता का एक तरीके से लिटमस टेस्ट होना है। 

लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल
Image Source : PTIलोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली अध्यादेश पर बिल

धरने में I.N.D.I.A. एक साथ नजर आया है
सांसद संजय सिंह के धरने में I.N.D.I.A. एक साथ नजर आया है, पर क्या ये समर्थन नंबर गेम के जरिए सरकार के खेल को बिगाड़ पाएगा। इंडिया वाले गठबंधन की पूरी कोशिश है कि वो अरविंद केजरीवाल को पावर वापस दिलवाए, जो 26 दल कागज पर एक साथ दिख रहे हैं। असल में प्रैक्टिकल रूप में वे एक साथ हैं या नहीं, ये इसी अध्यादेश पर वोटिंग से तय होगा।

19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया है। यानी दिल्ली सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अध्यादेश से जुड़े बिल को संसद में पास कराना है, क्योंकि तभी यह कानून का शक्ल ले पाएगा।

 

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