Saturday, April 27, 2024
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश , 21 सितंबर से कक्षाओं में शुरू हो सकेंगी शिक्षण गतिविधियां

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। 21 तारीख से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति है लेकिन माता पिता की परमिशन के बाद। 50 प्रतिशत तक स्कूल स्टाफ भी आएगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 15, 2020 12:02 IST
health ministry issues guidelines for teaching activities...- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE health ministry issues guidelines for teaching activities in classrooms from september 21

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। 21 तारीख से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति है लेकिन माता पिता की परमिशन के बाद। 50 प्रतिशत तक स्कूल स्टाफ भी आएगा। ऐसे में सरकार ने कक्षा को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं कि स्कूलों में क्या व्यवस्था करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी क्र। चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर साझा की।

मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। एसओपी के मुताबिक, संस्थानों को कहा गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही क्लास के दौरान टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिफ्ट वाइज यानी टाइम स्लॉट के हिसाब से क्लासेज चलाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। गाइडलाइन्स के मुताबिक,  21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा PhD और पोस्टग्रेजुएट कोर्स के छात्रों को भी संस्थानों में अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। SOP 1 सितंबर से लागू होने वाले गृह मंत्रालय के 4 दिशानिर्देशों का पालन करता है। गृह मंत्रालय ने कहा  21 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए  राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक समय में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल एक जोन के बाहर के क्षेत्रों में, अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है और यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। । कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों के पास अभिभावक / अभिभावक की लिखित अनुमति के अधीन अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर दूर से / वस्तुतः या शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बार-बार छुई गई सतहों (डॉर्कनॉब्स, एलेवेटर बटन, हैंड्रिल, कुर्सियां, बेंच, वॉशरूम फिक्स्चर इत्यादि) की सफाई और नियमित कीटाणुशोधन (1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग) सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, लॉकर में अनिवार्य किया जाएगा। 

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