Thursday, January 22, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. गुरुग्राम रेयान केस: स्कूल मालिकों की अग्रिम जमानत खारिज, जमा करना होगा पासपोर्ट

गुरुग्राम रेयान केस: स्कूल मालिकों की अग्रिम जमानत खारिज, जमा करना होगा पासपोर्ट

प्रद्युम्न की हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान स्कूल के मालिकों ने बंबई हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी। जो कि खारिज कर दी गई है। साथ ही पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है।

Edited by: India TV News Desk
Published : Sep 15, 2017 08:37 am IST, Updated : Sep 15, 2017 08:37 am IST
 रेयान स्कूल के मालिक- India TV Hindi
Image Source : PTI रेयान स्कूल के मालिक

बंबई: बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के 3 ट्रस्टियों को जोरदार झटका दिया है। उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। हालांकि उन्हें शुक्रवार शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी से संरक्षण जरुर प्रदान किया है। ताकि वह कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रख सके।

(गुरुग्राम: रायन इंटरनेशल में कैसे रची गई साजिश? मर्डर की मिनट दर मिनट की पूरी मिस्ट्री)

रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो (संस्थापक अध्यक्ष) तथा मां ग्रेसी पिंटो (ग्रुप की प्रबंधक निदेशक) की ओर से ये यचिकाएं दायर की गईं थीं।

इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार (13 सितंबर) को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को गुरुवार (14 सितंबर) सुबह तक के लिए स्थगित कर दी दी। रेयान स्कूल के ट्रस्टियों ने गुरुग्राम शाखा के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

सीबीएसई ने स्कूल परिसरों में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों पर डालते हुए संस्थानों में लागू करने के लिए सुरक्षा संबंधी नये दिशानिर्देश ने गुरुवार (14 सितंबर) को जारी किए। इन्हें नहीं लागू करने पर उनकी मान्यता वापस ली जा सकती है। ये दिशानिर्देश गुड़गांव के एक स्कूल में 7 वर्षीय एक बच्चे की हत्या और दिल्ली के एक स्कूल में पांच वर्षीय बच्ची से एक स्कूल कर्मी द्वारा बलात्कार की घटनाओं के बाद स्कूल परिसरों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के बीच आये हैं।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय गडकरी ने कहा, 'आवेदन खारिज किए जाते हैं। कल शाम पांच बजे के पहले तक अंतरिम राहत जारी रहेगी।' इससे पहले इन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को अगस्टाइन, रेयान और ग्रेसी की गिरफ्तारी पर लगी रोक गुरुवार तक बढ़ा दी थी। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने मामले में रेयान के मालिकों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement