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कांग्रेसी सांसद को बंगला देने के लिए आया था फोन, ताकि प्रियंका वहां रह सकें: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 14, 2020 01:04 pm IST,  Updated : Jul 14, 2020 01:04 pm IST

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा खुलासा किया है।

35 Lodhi estate- India TV Hindi
35 Lodhi estate Image Source : FILE

दिल्ली में प्रियंका गांधी के बंगले को लेकर सियासत का दौर फिलहाल जारी है। इस बीच केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुरी ने कहा कि 4 जुलाई को उनके पास एक कद्दावर कांग्रेसी नेता का फोन आया कि वे 35 लोधी एस्टेट वाला बंगला किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को सौंप दें, जिससे प्रियंका वाड्रा उसी बंगले में रह सकें और उन्हें लुटियंस को छोड़ना पड़े। ऐसे में बेहतर होगा कि इन बातों को ज्यादा तूल न दिया जाए। बता दें कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के पॉश लोधी एस्टेट इलाके में बंगला मिला हुआ है। 

बता दें कि मीडिया में कल से इस प्रकार की खबरें चल रही थीं कि प्रियंका गांधी ने सरकार से बंगला खाली करने के लिए कुछ और मोहलत मांगी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने आज ही सुबह इस खबर का खंडन किया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि सरकार की ओर से बंगला खाली करने के लिए उन्हें 1 जुलाई को जो पत्र मिला है उसके अनुसार वे 1 अगस्त को अपना बंगला खाली कर देंगी। 

बता दें कि सोमवार को यह खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ​प्रियंका गांधी की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से यह 35 लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने के लिए कुछ समय और मांगा था। खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि प्रधानमंत्री को जब यह पता चला कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ और वक्त मांगा है तो पीएम ने कहा कि उन्हें मोहलत अवश्य दी जाएगी। यह भी पढ़ेें: प्रियंका गांधी ने बताया कब खाली करेंगी लोधी एस्टेट वाला बंगला, सरकार से मोहलत की खबरों का किया खंडन

 

केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उनका नयी दिल्ली स्थित बंगला एक महीने के भीतर खाली करने के लिए कहा है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं। उन्हें एक अगस्त से पहले-पहले बंगला खाली करना है। 

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह एक अगस्त तक मौजूदा आवास ‘35 लोधी एस्टेट’ खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्हें यह आवास खाली करने के लिए जो भी समय लगेगा उस अवधि के किराये का भुगतान करना पड़ेगा।

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