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Maharashtra Crisis: 'यह बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है', SC से राहत मिलने के बाद बोले एकनाथ शिंदे

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Jun 27, 2022 07:29 pm IST,  Updated : Jun 27, 2022 07:29 pm IST

Maharashtra Crisis: शीर्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद शिवसेना के बागी धरे का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर हमला किया।

Eknath Shinde- India TV Hindi
Eknath Shinde Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट
  • बागी विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक रोक
  • मामले पर तीन दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश

Maharashtra Crisis: सुप्रीम कोर्ट से आज सोमवार को शिवसेना के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है बागी विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद शिवसेना के बागी धरे का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा, "ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की जीत है...!"

इससे पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सांसद संजय राउत के एक विवादित बयान पर ट्वीट करते हुए पलटवार किया था। शिंदे ने ट्वीट किया था, "बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बालासाहेब की शिवसेना को बचाने के लिए मर भी जाएं, तो भी कोई बात नहीं। ऐसा हुआ तो हम सब इसे अपना भाग्य समझेंगे।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा,"वे लोग बालासाहेब ठाकरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं, जिनका दाऊद से सीधा संबंध है। जिन्होंने मुंबई बम विस्फोट करके निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला? इसलिए ये कदम उठाया है, हम सबको मौत की चौखट पर ले गए तो भी बेहतर है।"

16 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

गौरतलब है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की ओर से अयोग्यता ठहराए जाने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस मामले पर कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिरम आदेश में एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने की समय-सीमा 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। 

बेंच ने पूछा- बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने पूछा कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। बागी विधायकों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन. के. कौल ने बताया कि विधायक दल का उद्धव ठाकरे समूह 'अल्पमत' में है और 'राज्य की व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है।' कौल ने कहा कि मुंबई में इन विधायकों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है, क्योंकि उन्हें धमकी दी गई है।

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