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RSS पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत

 Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
 Published : Sep 24, 2022 11:50 pm IST,  Updated : Sep 24, 2022 11:50 pm IST

ग्वालियर की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। जिला एवं सत्र अदालत ने उसके समक्ष पेश होने के बाद सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

Digvijay Singh- India TV Hindi
Digvijay Singh

ग्वालियर की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। जिला एवं सत्र अदालत ने उसके समक्ष पेश होने के बाद सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक पंजीकृत संगठन नहीं है इसलिए उसकी मानहानि का मामला नहीं बनता है।

गौरतलब है कि भिंड में 2019 में एक पत्रकार वार्ता में सिंह ने कथित तौर पर दावा किया था कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोग पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) से धन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद एक वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेता ने दो साल पहले मध्य प्रदेश में एक कथित जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद यह बयान दिया था।

एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने के बाद भदौरिया ने सत्र अदालत का रुख किया था और बाद में कांग्रेस नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। भदौरिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पहले मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। 

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