यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
Income Tax Refund अगर आपके खाते में नहीं आया है तो हो सकता है ITR Filling के दौरान आपने कोई चूक की हो। Kaam Ki Khabar में देखिए क्यों Refund मिलने में आपको हो सकती है दिक्कत।
5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।
नई वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है।
अब आप Income Tax Department की Website पर भी ऐसी ही एक स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। यह स्कीम है 'File ITR Now, Pay Tax Later'। इस नए फीचर की मदद से कोई भी कर दाता अभी ITR File कर भविष्य में Income Tax का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'पे लेटर' विकल्प को उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि पे लेटर विकल्प का उपयोग अग्रिम कर, टीडीएस जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
किराया-मुक्त आवास का लाभ लेने वाले कर्मियों के कर योग्य वेतन में कमी आएगी, जिससे घर ले जाने वाले शुद्ध वेतन में वृद्धि होगी।
यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गयी थी।
इनकम टैक्स से जुड़े जिस प्रूफ का सबसे अधिक फर्जी इस्तेमाल होता है, वह है रेंट रिसीट। अब आयकर विभाग ऐसे ही फर्जीवाड़े पर लगाम लगा रहा है
बीसीसीआई की कमाई में गजब की उछाल आई है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 हजार करोड़ से ज्यादा का टैक्स भारत सरकार को दिया है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
कई दफा देखा गया है कि करदाता बैंक अकाउंट नंबर ही गलत फीड कर देता है। रिटर्न भरते समय जांच लें कि बैंक अकाउंट नंबर और आईटीआर फॉर्म में डाला गया नंबर एक ही है।
ध्यान दें कि कर योग्य आय की गणना करते समय, व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि कौन सी आयकर व्यवस्था चुनी गई है, यानि नई टैक्स रिजीम चुन रहे हैं या फिर पुरानी।
Income Tax Day 2023: आज इनकम टैक्स की बरसी है। अंग्रेजों के जमाने में शुरू किए गए इस कानून ने अपने अब तक के सफर में कई बदलाव देखे हैं। खास बात यह है कि इसे दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करने का फैसला हाल ही में आया है।
अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप कम निवेश में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्तार पर 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों के मामले में जांच चल रही है। मुख्तार के खिलाफ जारी इस अभियान को आयकर विभाग ने ऑपरेशन पैंथर नाम दिया है।
आपके पूर्व नियोक्ता, आपकी सैलरी और टीडीएस की गणना अपके द्वारा साल की शुरुआत में की गई निवेश की घोषणा के आधार पर करता है।
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