Wednesday, May 01, 2024
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Delhi News: 'दो समुदायों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश की', हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Delhi News: कोर्ट ने कहा, "आरोपी का आचरण कथित तौर पर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करके क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक प्रयास था"

Shailendra Tiwari Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Updated on: August 19, 2022 7:19 IST
Representational Image- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Representational Image

Highlights

  • आरोपी ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया है।
  • आरोपी जहांगीरपुरी में 500 लोगों के साथ मौजूद था।
  • 16 अप्रैल को जामा मस्जिद, सी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी के पास हुई थी हिंसा

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का आचरण क्षेत्र में कथित रूप से दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास था। कोर्ट ने आरोपी शेख इशराफिल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है।

'सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक प्रयास था'

कोर्ट ने आरोपी शेख इशराफिल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, "आरोपी का आचरण कथित तौर पर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करके क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक प्रयास था। अदालत को यह नोट करना होगा कि ये कृत्यों के गंभीर आरोप हैं जो एक समुदाय के त्योहार की पूर्व संध्या पर फायदा उठाकर समाज के सांप्रदायिक ताने-बाने को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं।"

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, "यह अजीब विरोधाभास है कि आवेदक का दावा है कि वह 'अमन समिति' का क्षेत्र प्रभारी है, लेकिन उन अपराधों की जांच में शामिल नहीं हुआ है, जिन्होंने ऐसी समिति के उद्देश्य को ही विफल कर दिया है।"

जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया है

कोर्ट ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। हालांकि, यह उन कर्तव्यों के अधीन है, जो बदले में प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं।" इसके अलावा, यह देखते हुए कि उसने जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया है, इसने कहा कि दंगों में इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक सामग्री को केवल आरोपी/आवेदक के स्वामित्व वाले घर की छत से बरामद किया गया है।

तलवार, ईंट, बोतल और फायरआर्म्स का इस्तेमाल किया गया था

जस्टिस ने कहा, "देश और समुदायों में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों का सबसे पवित्र कर्तव्य है, बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्तव्य डाला गया है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि उनके कृत्यों से सांप्रदायिक घृणा या द्वेष को भड़काना और बढ़ावा न मिले।" वर्तमान मामले में, पुलिस ने बताया है कि 16 अप्रैल को जामा मस्जिद, सी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी के पास अपराध किया गया था, जिसमें तलवार, ईंट, बोतल और फायरआर्म्स का इस्तेमाल किया गया था।

जहांगीरपुरी में 500 लोगों के साथ मौजूद था

आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि वह ईदगाह सी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी में 500 लोगों के साथ मौजूद था, हालांकि किसी अन्य कारण से, अर्थात, अपने दिवंगत पिता के लिए तीजा संस्कार के लिए वह वहीं था। एफएसएल को उसकी छत से ईंट, कांच और चीनी मिट्टी के टुकड़े जैसी संदिग्ध सामग्री मिली है और उसके बड़े बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।" आदेश में कहा गया है कि चश्मदीद गवाह के बयान सहित आवेदक के आचरण और उसके खिलाफ रिकॉर्ड की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दंगों के पीछे के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी, यह अदालत आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

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