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दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, बहन की शादी के लिए 14 दिनों की मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Malaika Imam Published : Dec 11, 2025 04:57 pm IST, Updated : Dec 11, 2025 05:22 pm IST
उमर खालिद- India TV Hindi
Image Source : PTI उमर खालिद

नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले के आरोपी उमर खालिद को 14 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर को यह जमानत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए मिली है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी तय है।

दिल्ली दंगे के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में बंद है। अब मिली अंतरिम जमानत के बाद वह बाहर आएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। अदालत ने कहा, "चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।"

27 दिसंबर को है बहन की शादी

शर्त है कि उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेगा। इसके साथ ही, उमर खालिद को अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना है,  जहां उसके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे।

उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी थी। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैर-कानूनी सभा और गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।

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