Thursday, February 05, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. आतंकी पन्नू के 2 स्लीपर सेल गिरफ्तार, 2 लाख रुपए के लालच में लिखा था खालिस्तानी नारा

आतंकी पन्नू के 2 स्लीपर सेल गिरफ्तार, 2 लाख रुपए के लालच में लिखा था खालिस्तानी नारा

पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उन दोनों ने दो जगहों पर खालिस्तानी नारे लिखे थे। उन्होंने दो लाख रुपयों के लिए यह काम किया था। इनमें से एक दिल्ली में एंबुलेंस चलाने का काम करता था।

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Shakti Singh Published : Feb 05, 2026 09:04 am IST, Updated : Feb 05, 2026 09:09 am IST
gurpatwant singh pannu- India TV Hindi
Image Source : AP आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू

खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के दो स्लीपर सेल दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करते थे। दोनों स्लीपर सेल की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। इन दोनों ने 26 जनवरी के ठीक पहले दिल्ली में दो जगहों पर प्रो खालिस्तान लाइनें लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इस मामले के दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आतंकी पन्नू ने दो लाख रुपये देने का लालच देकर स्लीपर सेल से काम कराया था। पैसों के बदले दोनों आरोपियों ने दिल्ली में दो जगहों पर "खालिस्तान जिंदाबाद" लिखा था। इस घटना की पूरी साजिश कनाडा में बैठकर रची गई थी।

कनाडा गया था मास्टरमाइंड

कनाडा में मौजूद पन्नु के एक करीबी ने बलजिंदर और रोहित उर्फ कीरथ को ये काम करने के लिए हायर किया था। बलजिंदर दिल्ली में एम्बुलेंस चलाता है, जबकि रोहित उसका साथी है। मास्टरमाइंड तिलक नगर का रहने वाला है। वह 26 जनवरी के कुछ दिन पहले ही कनाडा चला गया था। इस दौरान वह सीधे पन्नु के टच में था। पुलिस को पन्नु के कुछ और करीबियों की तलाश है।

23 जनवरी को दर्ज हुआ था मामला

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) द्वारा आतंकवादी घोषित गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अशांति फैलाने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के विरुद्ध हानिकारक कार्य करना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करने के बाद शुरू की गई थी, जिसमें उसने कथित तौर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की धमकी दी थी।

यह भी पढ़ें-

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान की गई नौकरी, छंटनी के हुए शिकार, बयां किया दर्द

Video: शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे तो अखिलेश यादव ने संभाला, कांग्रेस सांसद ने बोला- Thanks, बताया कितनी गंभीर है चोट

 

 

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Advertisement
Advertisement
Advertisement