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बालिका से रेप के आरोप में सौतेले पिता को 20 साल की कैद, मां को भी मिली यही सजा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 11, 2020 02:49 pm IST,  Updated : Jan 11, 2020 02:49 pm IST

अदालत ने शुक्रवार को बालिका के सौतेले पिता को उसके साथ रेप का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Parents get 20 years jail for minor daughter rape in Chhattisgarh | India TV Representational

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप करने के आरोप में 47 वर्षीय व्यक्ति को तथा अपराध की अनदेखी करने के आरोप में मां को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने शनिवार को बताया कि रायपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष अदालत) राजीव कुमार की अदालत ने शुक्रवार को बालिका के सौतेले पिता को उसके साथ रेप का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

नायडु ने बताया कि अदालत ने अरोपी की पत्नी को अपराध के दौरान वहां उपस्थित होने तथा अनदेखी करने का दोषी पाया है तथा उसे भी 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि यह घटना पिछले साल मई महीने तब सामने आई थी जब 10 वर्षीय पीड़िता को खमरडीह इलाके के एक बाल गृह में भर्ती कराया गया था। पीड़िता ने परामर्श के दौरान बाल गृह के अधीक्षक को अपनी आपबीती सुनाई थी। अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद बाल गृह के अधीक्षक ने पिछले वर्ष 5 मई को स्थानीय पंडरी पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद मामले को माना पुलिस थाना ट्रांसफर कर दिया गया था।

माना पुलिस थाना क्षेत्र में ही आरोपी ने बालिका के साथ वर्ष 2018 और 2019 के मध्य बलात्कार किया था। नायडु ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में रेप और लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अपने बयान में बालिका ने कहा था कि उसके सौतेले पिता ने वर्ष 2018 और 18 अप्रैल, 2019 के बीच माना क्षेत्र में स्थित अपने निवास स्थान में उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया था। जब उसने अपनी मां को घटना के संबंध में बताया तब उसने अनसुना कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को बालिका की मां ने बालिका को बाल गृह भेज दिया था।

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