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'सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान हेट स्पीच, 80% हिंदुओं के खिलाफ था', मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

 Reported By: T Raghavan Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jan 21, 2026 12:55 pm IST,  Updated : Jan 21, 2026 01:01 pm IST

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ा झटका देते हुए माना है कि सनातन को लेकर स्टालिन का बयान हेट स्पीच था और 80% हिंदुओं के खिलाफ था।

Udhayanidhi Stalin Madras High Court- India TV Hindi
उदयनीधि स्टालिन को कोर्ट से झटका। (फाइल फोटो) Image Source : PTI/ANI

चुनावी साल में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के डेप्युटी CM उदयनिधि स्टालिन और सत्तारूढ़ DMK पार्टी को बड़ा झटका दिया है, सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना और कहा ऐसे भड़काऊ बयान से सनातन धर्म का पालन करने वालों को खतरा हो सकता है।उदयनिधि के इस विवादास्पद बयान की BJP नेता अमित मालवीय ने विरोध किया था जिसके बाद अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज केस दर्ज किया गया। इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मालवीय के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर दिया है। 

भाषण से नरसंहार का मतलब निकल सकता है- कोर्ट

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मंत्री का भाषण 80% हिंदुओं के खिलाफ था और नफरत भरे भाषण के दायरे में था। अदालत ने कहा कि मालवीय, जो एक सनातनी थे और इस तरह के नफरत भरे भाषण के शिकार थे, ने केवल सनातन धर्म का बचाव किया था और यह आईपीसी के किसी भी प्रावधान को आकर्षित नहीं करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि उदयनिधि के भाषण से नरसंहार का मतलब निकल सकता है।

न्यायमूर्ति एस श्रीमति ने कहा कि मालवीय ने केवल मंत्री द्वारा दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी और इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इससे उन्हें अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि मामले में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मंत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन यह दुखद था कि इस पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण का मामला दर्ज किया गया था।

क्यों हुआ ये पूरा विवाद?

दरअसल, यह मुद्दा 2023 में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन' नामक एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न हुआ है, जहां मंत्री ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। मंत्री के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामले दायर किए गए थे।

मालवीय के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ मामला?

मालवीय के खिलाफ मामला यह था कि सम्मेलन के बाद उन्होंने भाषण का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था और ऐसी टिप्पणी की थी जैसे कि मंत्री ने भारत में सनातन धर्म का पालन करने वाले 80% लोगों के नरसंहार का आह्वान किया हो। DMK-एडवोकेट विंग, त्रिची दक्षिण के जिला संगठक केएवी दिनाकरन ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मालवीय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए और 505 (1) (बी) के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया गया था। मालवीय ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मालवीय ने क्या तर्क दिया?

मालवीय ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल मंत्री का भाषण निकाला था, जो पहले से ही मीडिया में था, और भाषण के उद्देश्य और उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए इसके बारे में अपनी समझ व्यक्त की थी। उन्होंने तर्क दिया कि मंत्री का भाषण गंभीर प्रकृति का था और इसमें सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत के अधिकांश नागरिकों के खिलाफ नफरत भड़काने और हिंसा को प्रोत्साहित करने की क्षमता थी। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे, बेतुके और राजनीति से प्रेरित हैं। 

अभियोजन पक्ष ने क्या आरोप लगाया?

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मालवीय ने मंत्री के भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और फर्जी जानकारी फैलाई। इस आरोप पर कि मालवीय ने मंत्री के भाषण के छिपे हुए अर्थ की व्याख्या की थी, न्यायालय ने कहा कि जिस पक्ष से मंत्री संबंधित थे, उसने सनातन धर्म के बारे में बार-बार कई बातें कही थीं, और वर्तमान मामले की ओर ले जाने वाली समग्र परिस्थितियों पर विचार करना होगा।

 हिंदुओं पर स्पष्ट हमला किया गया- कोर्ट

अदालत ने कहा कि ऐसी विशिष्ट घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जहां पार्टी द्वारा भगवान राम की मूर्ति को चप्पल से माला पहनाकर या गणेश की मूर्तियों को तोड़कर हिंदू धर्म पर हमला किया गया था। न्यायालय ने कहा कि हालांकि शिकायतों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि पार्टी द्वारा हिंदुओं पर स्पष्ट हमला किया गया था।

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