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गोवा अग्निकांड मामला: लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Malaika Imam
 Published : Dec 11, 2025 05:43 pm IST,  Updated : Dec 11, 2025 06:06 pm IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

लूथरा ब्रदर्स- India TV Hindi
लूथरा ब्रदर्स Image Source : FILE (REPORTER)

नई दिल्ली: गोवा के मशहूर नाइटक्लब में भीषण आग लगने के मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशन जज वंदना ने लूथरा ब्रदर्स द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

गोवा पुलिस ने किया था कड़ा विरोध

गोवा पुलिस ने लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। गोवा पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नाइटक्लब में गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता हस्ताक्षरकर्ता हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि क्लब का पंचायत लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

गोवा पुलिस के वकील ने तर्क दिया था कि भाइयों की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे अदालत द्वारा असाधारण सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। वकील ने कहा कि दोनों भाई 7 दिसंबर को भारत छोड़कर चले गए, जबकि उन्होंने दावा किया था कि वे 6 दिसंबर की रात को निकले थे। वकील ने तर्क दिया कि इससे पता चलता है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने अदालत और अधिकारियों को गुमराह किया और देश छोड़ दिया। गोवा पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों द्वारा बताए गए मेडिकल आधार फर्जी हैं, क्योंकि मरीज को डॉक्टर ने देखा ही नहीं था।

लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलीलें

लूथरा ब्रदर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में दलीलें रखीं। एफआईआर के अनुसार, यह घटना लापरवाही के कारण हुई थी, न कि हत्या के इरादे से। वकील ने कहा कि आवेदकों के परिवार को खतरा है और वे जीवन की सुरक्षा के लिए कोर्ट के समक्ष हैं, न कि फरार हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत निर्दोषता की धारणा है और आरोपी दोषी नहीं हैं।

वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों भाई जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीधे वारंट जारी कर दिया गया, जबकि जांच में शामिल होने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि लूथरा के मैनेजर पूरे भारत में 40 रेस्तरां चलाते हैं और दिल्ली में बैठे लोग हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि लूथरा ब्रदर्स ने फुकेट में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए टिकट बुक किया था। वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी गुस्से या बदले की भावना से नहीं की जा सकती। (ANI इनपुट के साथ)

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