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वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट-रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा 'Umeed' पोर्टल, क्या हैं इसके नियम कानून?

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2 Published : Jun 03, 2025 06:45 am IST, Updated : Jun 03, 2025 06:52 am IST

वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।

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Image Source : PTI 6 जून को वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। (फाइल फोटो)

वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने वक्‍फ को लेकर बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार वक्‍फ को लेकर आगे बढ़ेगी और 6 जून को वक्‍फ का 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा।

‘उम्मीद' का पूरा नाम क्या है?

‘उम्मीद' का पूरा नाम Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act (एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कानून) है। इस पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा।

महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ घोषित नहीं होगी

प्रत्येक वक्फ संपत्ति को अब जियो-टैग करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसका पूरा विवरण साइट पर घोषित करना होगा। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर जो संपत्ति रजिस्टर्ड है या जहां महिलाएं उत्तराधिकारी हैं, उन्हें वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति को रजिस्टर्ड कराने की जिम्मेदारी मुतवल्ली (मैनेजर) की होगी। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।

6 महीने में रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो आगे क्या?

साथ ही अगर किसी वक्‍फ संपत्ति को 6 महीने में रजिस्टर्ड नहीं कराया जैसे कि किसी टेक्निकल इश्‍यू के कारण या अन्य किसी बड़े कारण से तो उन्हें 1-2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

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