Friday, April 26, 2024
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हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ बिल

हरियाणा विधानसभा ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल को पास कर दिया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 05, 2020 19:56 IST
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Image Source : FACEBOOK हरियाणा विधानसभा ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल को पास कर दिया है।

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल को पास कर दिया है। इससे पहले बीती 6 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश में गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने चुनावों में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का वादा किया था।

उस समय एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि मसौदा अध्यादेश के तहत विभिन्न निजी प्रबंधन वाली कंपनियों, समितियों, न्यासों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में 50 हजार रुपये प्रति महीने से कम वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं को दी जाएंगी। अध्यादेश के मुताबिक नियोक्ता को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का प्रावधान भी उपलब्ध होगा।

दुष्यंत चौटाला ने जुलाई में कहा था कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के लिये हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा-जजपा सरकार युवाओं के रोजगार के लिये प्रतिबद्ध है।

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